एंबुलेंस द्वारा निर्धारित से अधिक किराया लिए जाने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
हो सकता है वाहन का पंजीयन एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त
बैतूल:- जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाह ने जिले के समस्त एंबुलेंस संचालकों/चालकों को निर्देशित किया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को एंबुलेंस से लाने-ले जाने के कार्य में निर्धारित दर से ज्यादा किराया न लिया जाए। निर्धारित दर से ज्यादा किराया लिए जाने की शिकायत मिलने की स्थिति में संबंधित वाहन संचालक/चालक के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाकर वाहन का पंजीयन एवं संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
एंबुलेंस की किराया दरों का निर्धारण
उल्लेखनीय है कि इंसिडेंट कमाण्डर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैतूल श्री सीएल चनाप द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आमजनों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनुविभाग बैतूल में प्राइवेट एम्बुलेंस की दर निर्धारित की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल से भोपाल एवं बैतूल से नागपुर तक सामान्य मरीज ले जाने हेतु ऑक्सीजन एवं ए.सी. सुविधा वाली एम्बुलेंस के लिए 5000 रूपए राशि निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार बैतूल से भोपाल, बैतूल से नागपुर कोरोना पॉजिटिव मरीज ले जाने हेतु ऑक्सीजन एवं ए.सी. वेंटिलेटर वायपेप सुविधा वाली एम्बुलेंस के लिए 7000 रूपए राशि निर्धारित की गई है।
बैतूल से छिंदवाड़ा, बैतूल से होशंगाबाद तक सामान्य मरीज ले जाने हेतु ऑक्सीजन एवं ए.सी. सुविधा वाली एम्बुलेंस के लिए 3500 रूपए राशि निर्धारित की गई है।
बैतूल से छिंदवाड़ा, बैतूल से होशंगाबाद तक कोरोना पॉजिटिव मरीज ले जाने हेतु ऑक्सीजन, ए.सी. एवं वेंटिलेटर वायपेप सुविधा वाली एंबुलेंस के लिए 4500 रूपए राशि निर्धारित की गई है।
बैतूल से इंदौर तक कोरोना पॉजिटिव मरीज ले जाने हेतु ऑक्सीजन एवं ए.सी. वेंटिलेटर वायपेप सुविधा वाली एम्बुलेंस के लिए 9000 रूपए राशि निर्धारित की गई है।
सभी एम्बुलेंस संचालकों को हिदायत दी गई है कि एम्बुलेंस चालक को सख्त निर्देश दें कि वह कोविड-19 (महामारी) में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। साथ ही निर्धारित किराया राशि के अतिरिक्त राशि न ली जाए।