अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकेंगे आवेदन
जिले में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2021 नियत की गई है।
बैतूल। अपर कलेक्टर श्री एमपी बरार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आतिशबाजी व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म/इज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री, निर्माण/संधारण/परिवहन/विक्रय एवं चोरसा पटाखा विक्रय के लिए एनओसी/अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को एमपी ई-सर्विस र्पोल http://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उक्त सेवाओं को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा एनओसी/अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं : 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा। चिन्हित 19 सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने एवं सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। उपरोक्तानुसार पूर्णत: नियमानुसार भरे गये आवेदनों को जिला दण्डाधिकारी बैतूल द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं अनुमोदन पश्चात् संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त एनओसी/अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।